राजस्थान सरकार ने पशुपालकों के लिए एक बड़ी और लाभकारी योजना की शुरुआत की है। मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना 2025 का उद्देश्य राज्य के पशुपालकों को उनके अमूल्य पशुधन के लिए वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। इस योजना के तहत 21 लाख पशुओं का मुफ्त बीमा किया जाएगा, जिसमें गाय, भैंस, बकरी, भेड़ और ऊंट शामिल हैं। योजना का कुल बजट ₹400 करोड़ निर्धारित किया गया है।
Key Features Of The Scheme:
- बीमित पशु: गाय, भैंस, बकरी, भेड़ और ऊंट।
- मुआवजा राशि: गाय, भैंस और ऊंट के लिए ₹40,000 तक; बकरी और भेड़ के लिए ₹4,000 तक।
- बीमा अवधि: 1 वर्ष।
- लाभार्थी: राज्य के किसान और पशुपालक।
- पंजीकरण शुल्क: निशुल्क।
- आवेदन प्रक्रिया: ऑनलाइन माध्यम से।
Animal keepers will get financial support:
राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस योजना की शुरुआत 13 दिसंबर 2024 को की। इसका उद्देश्य पशुपालकों को उनके पशुधन की आकस्मिक मृत्यु पर वित्तीय सहायता प्रदान करना है। यह योजना न केवल आर्थिक सुरक्षा देती है बल्कि पशुपालन को बढ़ावा देने में भी सहायक होगी।
Eligibility for insurance:
- आवेदक राजस्थान का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- आवेदक किसान या पशुपालक होना चाहिए।
- बीमा के लिए टैग लगे हुए पशु ही पात्र होंगे।
- अधिकतम 2 दुधारू पशु (गाय/भैंस), 10 बकरी/भेड़ या 1 ऊंट का बीमा किया जाएगा।
Prescribed Age Limit For Animals:
पशु का प्रकार | आयु सीमा |
गाय | 3 से 12 वर्ष |
भैंस | 4 से 12 वर्ष |
बकरी | 1 से 6 वर्ष |
भेड़ | 1 से 6 वर्ष |
ऊंट | 2 से 15 वर्ष |
Determination of insurance amount:
बीमा राशि का निर्धारण पशु की नस्ल, उम्र और दुग्ध उत्पादन क्षमता के आधार पर किया जाएगा। उदाहरण के लिए:
- गाय: प्रति लीटर दूध उत्पादन पर ₹3,000 (अधिकतम ₹40,000)।
- भैंस: प्रति लीटर दूध उत्पादन पर ₹4,000 (अधिकतम ₹40,000)।
- बकरी और भेड़: ₹4,000 तक।
- ऊंट: ₹40,000 तक।
Apply kaise karen?
पशुपालक इस योजना का लाभ उठाने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया निम्नलिखित है:
- योजना की आधिकारिक वेबसाइट mmpby.rajasthan.gov.in पर जाएं।
- “रजिस्ट्रेशन के लिए क्लिक करें” लिंक पर क्लिक करें।
- जन आधार नंबर दर्ज करें और OTP से सत्यापन करें।
- आवेदन फॉर्म में मांगी गई जानकारी भरें और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।
- सबमिट करने के बाद मोबाइल पर बीमा पॉलिसी का लिंक प्राप्त होगा।
Required Documents:
- आधार कार्ड
- जन आधार कार्ड
- बैंक पासबुक
- पासपोर्ट साइज फोटो
- टैग प्रमाणपत्र
When will I receive the insurance claim?
पशु की आकस्मिक मृत्यु होने पर निम्नलिखित परिस्थितियों में क्लेम दिया जाएगा:
- आग लगने पर
- सड़क दुर्घटना
- आकाशीय बिजली गिरने पर
- प्राकृतिक आपदा
- जहरीली घास खाने पर
- सर्प या कीड़ा काटने पर
बीमा क्लेम प्राप्त करने के लिए मृत्यु की सूचना शीघ्र संबंधित विभाग को देनी होगी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अन्य आवश्यक दस्तावेज जमा करने के बाद दावा राशि 21 कार्य दिवसों में जारी कर दी जाएगी।
Special Priority:
योजना में अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के लिए क्रमशः 16% और 12% आरक्षण दिया गया है। साथ ही गोपाल क्रेडिट कार्ड धारकों और “लखपति दीदी” समूहों को प्राथमिकता दी जाएगी।
Special Care in Udaipur:
उदयपुर जिले में सबसे अधिक बकरियां पाली जाती हैं। ऐसे में यहां बकरी और भेड़ पालकों को इस योजना से विशेष लाभ मिलेगा।
New initiative of the government:
राजस्थान सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में इस योजना का दायरा बढ़ाने का निर्णय लिया है। अब लाभार्थियों की संख्या दोगुनी कर दी गई है।
Contact information:
यदि आपको योजना से संबंधित कोई जानकारी चाहिए या आवेदन प्रक्रिया में समस्या हो रही हो तो निम्नलिखित हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें:
- हेल्पलाइन नंबर: 0141-2742709
- ईमेल: [email protected]
मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना राजस्थान सरकार द्वारा एक क्रांतिकारी कदम है जो राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक स्थिरता लाने में मदद करेगी। यह योजना न केवल पशुपालन को बढ़ावा देगी बल्कि किसानों को आत्मनिर्भर बनाने में भी सहायक सिद्ध होगी।